रांची, 03 दिसंबर 2025:
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने विधानसभा (नया भवन) के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 5 दिसंबर सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन के अनुसार, 6वीं झारखंड विधानसभा का चौथा (शीतकालीन) सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित होना है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा B.N.S.S. की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस दायरे में झारखंड हाईकोर्ट को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू रहेगा।
❗ निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित गतिविधियाँ:
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पाँच या पाँच से अधिक लोगों का एक जगह जमा होना (सरकारी काम और शव यात्रा को छोड़कर)
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अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना, जैसे– बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम आदि
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लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियार लेकर चलना
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धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस या आमसभा का आयोजन करना
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ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग (सरकारी कार्य को छोड़कर)
प्रशासन का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
