नए जीएसटी सुधारों के तहत किस पर जीएसटी से मिली राहत, क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा, बैठक के सभी अहम फैसलों की लिस्ट

GST Council Meeting Highlights : केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी जीएसटी सुधार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 12% और 28% के स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं अब सिर्फ 5% और 18% जीएसटी लगाई जाएगी। वहीं कई जरूरी वस्तुएं टैक्स फ्री कर दी गई हैं। नई दरें 22 सितम्बर 2025 से लागू होंगी।

56वीं जीएसटी परिषद बैठक के परिणामों पर प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने संबोधन के दौरान भावी पीढ़ी के सुधारों की दिशा तय की है। यह सुधार केवल दरों को युक्तिसंगत बनाने पर ही नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और जीवन को आसान बनाने पर भी केंद्रित है। इन सुधारों से व्यवसाय की सुगमता भी सुनिश्चित होगी। मैं आज जीएसटी परिषद के प्रत्येक सदस्य एवं बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करती हूं।

नए जीएसटी सुधारों के तहत कई चीजें सस्ती हुई हैं और कुछ पर 0% जीएसटी लागू हुआ है। यहाँ कुछ प्रमुख बदलाव हैं:

 

सस्ती हुईं चीजें:

 

एयर कंडीशनर: एसी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे ये आम लोगों के लिए अधिक किफायती हो जाएंगे।

– टीवी और मोबाइल: इन पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

– पैकेज्ड फूड: पैकेज्ड फूड पर टैक्स कम होने से ये सस्ते हो जाएंगे।

– हेयर ऑयल और जूस: इन पर भी टैक्स कम हुआ है।

– रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव: ये पहले से ही 18% जीएसटी स्लैब में आते हैं।

 

जीएसटी दरों में बदलाव:

 

– कपड़े: ₹1,500 तक की कीमत वाले कपड़ों पर 5% जीएसटी, ₹1,500 से ₹10,000 तक की कीमत पर 18% जीएसटी और ₹10,000 से अधिक की कीमत पर 28% जीएसटी लागू होगा।

– जूते: ₹15,000 से अधिक की कीमत वाले जूतों पर जीएसटी दर 18% से बढ़ाकर 28% कर दी गई है।

– पुरानी गाड़ियां: पुरानी छोटी कारों पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।

 

– स्विगी और जोमैटो: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

– हेल्थ इंश्योरेंश : ₹5 लाख तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी छूट का प्रस्ताव रखा गया है।

– टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी: इन पर जीएसटी छूट का प्रस्ताव है ¹।

 

कौन-सी चीजें हुई GST मुक्त:

इस जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद अब भारत में सभी तरह की ब्रेड पूरी तरह से जीएसटी मुक्त हो गई हैं। 3 सितंबर 2025 को हुई बैठक में ऐलान किया गया कि पराठा, परोट्टा, चपाती, रोटी, खाखरा और पिज्जा ब्रेड जैसी सभी वैरायटी पर लगने वाला 5% जीएसटी घटाकर शून्य कर दिया गया है। यह छूट दरअसल टैक्स ढांचे को सरल बनाने और ज़रूरी खाद्य पदार्थों पर राहत देने के बड़े फैसले का हिस्सा है।

 

यह फैसला कारोबारियों और आम जनता दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। टैक्स ढांचे को सरल बनाना लंबे समय से मांग में था, और अब 12% व 28% स्लैब हटाकर जीएसटी काउंसिल ने बड़ा कदम उठाया है।

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