रांची: कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिस्स-2 क्षेत्र में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, रिस्स-2 के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
प्रशासन के अनुसार, रिस्स-2 के सीमांकन और फेंसिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी थी और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अंदर प्रवेश करने और माहौल बिगाड़ने की आशंका जताई गई थी। इन्हीं कारणों से यह निषेधाज्ञा लागू की गई है।
_निषेधाज्ञा के मुख्य बिंदु:
– *एकत्रित होने पर रोक*: पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित है (सरकारी कार्य, कार्यक्रम और शवयात्रा को छोड़कर)।
– *ध्वनि विस्तारक यंत्र*: ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित है।
– *अस्त्र-शस्त्र और हरवे हथियार*: किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या हरवे हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है (सरकारी कर्मियों को छोड़कर)।
– *बैठक या आमसभा*: किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है।
यह निषेधाज्ञा सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और आदेश का पालन करने की अपील की है ¹।
